जिस तरह हर साल नए-नए नियम कानून बनाते है। और पुराने रणनीतियों को संशोधन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार इस वर्ष भी कई नए नियम लाए गए है। और कुछ पुराने नियमों के रणनीतियों में परिवर्तन भी किए गए है।
1 जनवरी 2022 से एटीएम से सीमा से ज्यादा पैसे निकालने पर आपको देना पड़ेगा टैक्स। जी हाँ अपने सही सुना चलिए इसे पूरे डीटेल में जानते है।
जानिए 1 जनवरी से एटीएम पर लगने वाले टैक्स के बारें में
अभी तक हम मेट्रो शहरों ( नई दिल्ली, बेंगलुरू, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई) में में आप 3 ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री में कर सकते थे। इनमें फाइनैन्शल और नॉन फाइनैन्शल ट्रांजैक्शन भी शमिल्ट थे। नान फाइनैन्शल ट्रांजैक्शन पर ग्राहकों को कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता था।
लेकिन 1 जनवरी 2022 के नए रेट के अनुसार अब एटीएम से हर पाँचवे ट्रांजैक्शन पर आपको प्रति ट्रांजैक्शन पर 21 रुपये चार्ज देने होंगे। वहीं नॉन फाइनैन्शल ट्रांजैक्शन पर आपको 8.50 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन पर टैक्स के रूप में देने होंगे।
रिसर्व बैंक ऑफ इंडिया में 10 जून 2021 को एक सर्क्यलर जारी कर करके बैंक को अनुमति दे दिया था कि वे लेन-देन पर अपना टैक्स बढ़ा सकती है।