
अकसर ऐसा होता है कि जल्दी-जल्दी के काम में हमें कोई कटा-फटा नोट पकड़ा जाता है. हम ध्यान नहीं देते और बाद में पता चलने पर समझ नहीं आता कि क्या करें. अगर छोटे नोट हों तो फिर हम काम चला लेते हैं, लेकिन बड़े नोट होने पर हमें काफी नुकसान हो जाता है. हमारा पहला नेचुरल रिएक्शन तो यह होता कि हम वो नोट कैसे भी करके चला लें, लेकिन ऐसा हो जाए यह जरूरी नहीं. लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पास एक और ऑप्शन भी है? आप अपना नोट एक्सचेंज करा सकते हैं. RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए एक गाइडलाइन देती है कि आप अपने कटे-फटे नोटों का क्या कर सकते हैं. आरबीआई का नियम क्या है.
कैसे नोट बदले जा सकते हैं?
आरबीआई के अनुसार, कोई भी फटा हुआ नोट तभी एक्सेप्ट किया जाएगा, जब उसका एक हिस्सा गायब होगा, या जिसके दो से ज्यादा टुकड़े होंगे और आपस में चिपकाए गए होंगे, बशर्ते कि उसका कोई इशेंसियल हिस्सा गायब न हो. करेंसी नोट के कुछ खास हिस्से, जैसे कि – जारी करने वाली अथॉरिटी का नाम, गारंटी और प्रॉमिस क्लॉज, सिग्नेचर, अशोक स्तंभ, महात्मा गांधी की तस्वीर, वॉटर मार्क जैसी चीजें भी अगर मिसिंग होंगी, तो आपका नोट एक्सचेंज नहीं होगा. गंदे नोट जो बहुत वक्त से बाजार में चलते रहने की वजह से बिल्कुल इस्तेमाल लायक न रह गए हैं, उन्हें भी बदला जा सकता है.
बहुत जले हुए नोट, या आपस में चिपके हुए नोट भी बदले जा सकते हैं, लेकिन इन्हें बैंक नहीं लेंगे, आपको इन्हें आरबीआई के इशू ऑफिस ले जाना होगा. यह याद रखिए कि संस्था की ओर से यह चीजें जरूर चेक की जाएंगी कि आपके नोट का डैमेज जेनुइन है, न कि जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है.रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (नोट रिफंड) रूल, 2009 के मुताबिक, यह नोट पेश करने पर इन्हें एक्सेप्ट और एक्सचेंज कर लिया जाना चाहिए. इस एक्ट के मुताबिक ही इन डैमेज नोटों पर रिफंड वैल्यू मिलेगा.