
कुरुक्षेत्र में एक युवक ने 15 साल की नाबालिक लड़की को खरीदकर उससे बाल विवाह किया। और इस 15 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया। लड़की के परिजनों ने उस व्यक्ति पर केस किया। जिसके बाद उस आरोपी को 20 साल की जेल और 50 हजार का जुर्माना लगा। अगर वह व्यक्ति 50 हजार का जुर्माना नहीं भरेगा तो उसे 6 महीने की और सजा काटनी होगी।
कुरुक्षेत्र के जिला उप न्यायवादी से मिली जानकारी के अनुसार एक महिला ने 2018 में एक पुलिस कम्प्लैन लिखवाई थी। उसकी 15 वर्ष की लड़की घर से अचानक गायब हो गई। और उसने बताया की सूरजगढ़ के एक राम किसान नाम के व्यक्ति ने उसकी लड़की को खरीदकर उससे शादी कर ली है। इसकी शिकायत महिला ने पुलिस में की। पुलिस ने आईपीसी धारा 370ए, पॉक्सो एक्ट व बालविवाह के जुर्म में उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।
दोषी को 20 साल की जेल और 50 हजार का जुर्माना लगा
दोषी राम किसान को 2018 में बाल विवाह और नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामला में गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद कई महीनों तक दोनों पक्षों की कोर्ट में दलीलें दी गई। जिसके बाद जिला एंव न्यायधीश मनीष दुआ के कोर्ट में दोनों पक्ष की दलीले सुनने के बाद आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई।
और इसी के साथ आरोपी राम किसान पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा। अगर वे निर्धारित समय पे जुर्माना नहीं भरते है तो 6 महीने की और सजा बढ़ जाएगी।