
न्यूज़ हट लाइव – RBI गाइड लाइन
RBI ने बैंक लोन को लेकर नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि अब बैंक लोन लेने वालो को बैंक के लोग या कोई भी रिकवरी एजेंट परेशान नहीं कर पायेगा , अगर इस आदेश के बाद भी लोन लेने वालो को किसी भी तरह से जैसे धमकी भरे मैसेज भेजना या किसी तरह से परेशान किया जाता है तो बैंक पर भारी जुर्माने के साथ साथ कड़ी करवाई भी की जाएगी।
RBI गाइड लाइन -बैंक अब मैसेज भी नहीं भेज पाएंगे
RBI ने कहा है कि बैंक एजेंटो के द्वारा परेशान करने के कारण बहुत बार लोन लेने वाले लोगो को मानसिक बीमारी का सामना करना पड़ता है और कुछ केस में तो लोन लेने वाले लोग सुसाइड भी कर लेते है। इन्ही सब कारणों से RBI ने ये कदम उठाया है और बैंक रिकवरी एजेंट द्वारा किसी भी तरह के मैसेज भेजने पर रोक लगा दी है लेकिन रिकवरी एजेंट ग्राहको को सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक फ़ोन कर सकते है।

RBI गाइड लाइन -थर्ड पार्टी एजेंसियों की लिमिट तय
आज के समय थर्ड पार्टी एजेंसियो ने भी काफी लोन दे रखे है , ये लोन अपने ग्राहकों को किसी एप के माध्यम से ऑफर करते है। लोन लेते समय ग्राहक इनकी टर्म एंड कंडीशन पहले ठीक से पढ़ते नहीं है जसके कारण बाद में उन्हें काफी दिक्क्तों का सामना करना पड़ता है। अब RBI गाइड लाइन इन सभी पर भी लागू होगी।