Pension Yojna पेंशनधारक जरुर कर लें ये काम, नहीं तो हो सकता है नुकसान:- वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग लाडली व बेसहारा इत्यादि अनेक सम्मान भत्तो के लाभार्थियों है. सम्मान भत्ता प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों का परिवार पहचान पत्र पीपीपी बनाया जाना बहुत आवश्यक है.
डीसी श्यामलाल पूनिया ने बताया कि सभी पेंशन धारक अपना परिवार पहचान पत्र जल्दी से जल्दी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर बनाएं पेंसिल के साथ-साथ अन्य सभी सरकारी योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही उठाया जा सकेगा. मैंने सभी लाभ पात्रों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने पीपीपी बनवा लेता क्यों टेंशन प्राप्ति में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो. इसके साथ-साथ आमजन की सुविधा के लिए यह भी सूचित किया जाता है कि सभी पहचान पत्र आधार नंबर से जुड़े हुए हैं परिवार पहचान पत्र बनवा कर ही स्वत ही पेंशन के साथ लिंक हो जाते हैं.
क्या है परिवार पहचान पत्र योजना
परिवार पहचान पत्र पूरे परिवार को एक विशिष्ट पहचान देगा और इस में सबसे ऊपर परिवार के मुखिया का नाम होगा. परिवार के हर सदस्य का नाम उसके जन्म होने के तुरंत बाद पहचान पत्र में जोड़ दिया जाएगा और लड़की की शादी के बाद उसका नाम उसके ससुराल के पहचान पत्र में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
यहां करवाए रजिस्ट्रेशन
पीपीपी बनवाने के लिए सभी राशन डिपो,तहसील कार्यालय, खंड विकास कार्यालय, गैस एजेंसी, सरकारी स्कूलों, अटल सेवा केंद्र और सरल सेंटर में फॉर्म मुफ्त लिए जा सकते हैं फार्म में अपनी और परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भरे और जरूरी कागज लगाकर जमा कर दें.
परिवार पहचान पत्र बनाने के उद्देश्य
योजनाओं का लाभ लोगों को उनके दरवाजे पर प्रदान किया जाएगा
प्रत्येक योजना का लाभ प्रत्येक परिवार इकाई तक पहुंचे
परिवादी परिवार जगह छोड़ने के बाद इस पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं और उनकी पिछली जानकारी हटा दी जाएगी
अयोग्य व्यक्तियों योग्य परिवारों को जाने वाली सरकारी योजनाओं के लाभ व को रोकना और नकल की संभावना को हटाना
हरियाणा परिवार की पहचान करने और उसके उत्थान मानचित्र में और लाभ प्रदान करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करना
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए
आधार कार्ड
परिवार के पहचान दस्तावेज
मोबाइल नंबर
बैंक खाता संख्या
शिविर में परिवार का कोई भी सदस्य आवश्यकता है.
पीपीपी बनवाने अथवा सत्यापन के लिए संबंधित व्यक्ति को अपने साथ परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड,21 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों के बैंक डिटेल व पासबुक, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड साथ लाना जरूरी है.
परिवार पहचान पत्र लाभार्थी सूची कैसे देखें?
राज्य की इच्छुक लाभार्थी पीपीपी सूची में अपने परिवार का नाम देखना चाहते हैं तो उन्हें सामाजिक आर्थिक और जाति जन गणना (SECC-11) में अपनी स्थिति की जांच करनी होगी.
यदि आपके परिवार का नाम सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC-11) है तो उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा यदि आप के परिवार का नाम इसमें दर्ज नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऊपर दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा.
इसके बाद अब आप हरियाणा 14 डिजिट के परिवार पहचान पत्र का लाभ उठा सकते हैं.
ऑनलाइन अप्लाई :- https://www.cschry.com/parivar-pehchan-patra-family-id-card-haryana-ppp.php