प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन करते समय रखे इन बातो का ध्यान, गलती हुई तो नहीं मिलेगा मुआवजा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने वाले किसानों के लिए बहुत ही जरूरी सूचना हैं. इस योजना के आवेदन 31 जुलाई तक होंगे। इस योजना में किसान खरीफ के सीजन की फसलों का बिमा करवा सकता है , इस बीमे में प्राकृतिक संकट से फसल के नष्ट या फसल को किसी भी तरह का नुकसान होने पर किसान को फसल का मुआवज़ा दिया जायेगा व् किसान के नुकसान की भरपाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को अपनी फसलों का बीमा सीएससी सेंटर या बैंक से करवा सकते हैं. जिन किसानों के पास बैंक में क्रेडिट कार्ड (KCC) खाता है, उन्हें बैंक में जाकर बताना होगा की वे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपनी खरीफ की फसलों का बीमा करवाएंगे या नहीं . फसल का बीमा करवाने के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स जैसे बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, भूमि एवं फसल बुआई संबंधित डॉक्यूमेंट जरूर लेकर जाये।
खेत में जिस फसल की बिजाई की गई उसका ही बीमा करें
आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि किसान उस फसल का बीमा कटवा देते हैं जो फसल किसान ने क्रेडिट कार्ड को बनवाते समय अपने खेत में बिजाई की हुई थी. ऐसे में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है और किसान की फसल को नुकसान पहुँचता है तो उसे फसल का मुआवजा नहीं मिलेगा क्योकि बीमा किसी फसल का मिलेगा और खेत में दूसरी फसल बिजाई की हुई मिलेगी. इसलिए किसान फसल का बीमा करवाते समय बैंक में जरूर बताये की कौन सी फसल की बुआई की हुई है ताकि फसल का नुकसान होने पर उचित मुआवजा मिल सके. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सिर्फ चार फसल धान, कपास, बाजरा व मक्का का ही बीमा किया जायेगा।
प्रति हेक्टेयर इतना देना होगा प्रीमियम
• धान की फसल – 1764.32
• कपास की फसल– 4081.10
• मक्का की फसल– 882.16
• बाजरा की फसल – 830.24