

हरियाणा सरकार और परिवहन विभाग की तरह से एक बड़ा बदलाव हुआ। इस बदलाव से उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हो गया जो लोग लाइसेंस बनवाना चाहते है।
पहले जिन लोगों को लाइसेंस बनवाना होता है उन्हे ड्राइविंग स्कूल में 21 दिन तक ट्रैनिंग देना होता था। फिर उसके बाद उन्हे एक ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट मिलता था। इसी सर्टिफिकेट की मदद से हमारा ड्राइविंग लाइसेंस (DL)बनता था।
इसी ट्रैनिंग के दौरान कुछ लोग लाइसेंस बनवाने लोग से मन-मानी फीस वसूलते थे। जिससे लोग परेशान हो गए थे।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार और परिवन विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब हरियाणा राज्य में आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना ड्राइविंग स्कूल के सर्टिफिकेट के भी अपने लाइसेंस को बनवा सकते है। लाइसे बनवाने की फीस कुछ इस प्रकार है।
180 दिन वलिडिटी का लर्निंग लाइसेंस की फीस
बाइक/स्कूटर और रेडक्रॉस सर्टिफिकेट के लिए = 650/- (350+300)
बाइक/स्कूटर, कार और रेडक्रॉस सर्टिफिकेट के लिए = 950/- (350+300+300)
बाइक/स्कूटर, कार, ट्रैक्टर और रेडक्रॉस सर्टिफिकेट के लिए = 1250/- (350+300+300+300)
लाइट ड्राइविंग लाइसेंस की फीस
बाइक/स्कूटर और रेडक्रॉस सर्टिफिकेट के लिए = 1280/- (980+300)
बाइक/स्कूटर, कार और रेडक्रॉस सर्टिफिकेट के लिए = 1580/- (980+300+300)
बाइक/स्कूटर, कार, ट्रैक्टर और रेडक्रॉस सर्टिफिकेट के लिए = 1880/- (980+300+300+300)