New Traffic Rule :- क्या अब लुंगी-बनियान में गाड़ी चलाने से जुर्माना लग सकता है? क्या ऐसा होता है की हवाई चप्पल पहनकर कार-बाइक चलाने से चालान कट सकता है? इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी का शीशा गंदा है तब भी चालान कटेगा? जानने के लिए आर्टिकल पढ़े
जैसा की होता है ट्रैफिक नियमों को लेकर अक्सर बहुत से लोग कंफ्यूजन रहते हैं. क्योंकि आये दिन हम देखते है की सोशल मीडिया (Social Media) पर तरह-तरह की बातें की जाती हैं. आये जानते है की इसमें कुछ सच्चाई है तो कुछ नियम की आड़ में केवल अफवाह है

ट्रैफिक नियम कहता है कि अगर आप आधी बांह वाली शर्ट पहनकर ड्राइविंग कर रहे है तो उसपर आपका चालान नहीं कटता है. इसके अलावा लुंगी-बनियान पहनकर ड्राइविंग, गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखने पर, गाड़ी का शीशा गंदा होने पर और चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर चालान यानी जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है. ये सोशल मीडिया पर केवल अफवाह है.
चप्पल पहनकर गाड़ी चलाना ;- पिछले दिनों हो रहे जुर्माने में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है. ये फैसला हादसों में कमी लाने को ध्यान में रखकर लिया गया है.
जबरन चाबी निकालना जुर्म
- कई बार आपने भी सड़क पर देखा होगा कि ट्रैफिक रूल तोड़ने पर तुरंत सबसे पहले पुलिसवाले वाहन की चाबी निकाल लेते हैं
- या फिर हम देखते है की ऐसा भी होता है की गाड़ी की हवा निकाल देते हैं, जो सरासर नियम के खिलाफ है.
- ट्रैफिक पुलिसवाले को व्हीकल सीज करने का अधिकार नहीं होता है.
- इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत ASI स्तर का अधिकारी ही ट्रैफिक वॉयलेशन पर आपका चालान काट सकता है.
- एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर को स्पॉट फाइन करने का अधिकार होता है.