हरियाणा न्यूज : हरियाणा सरकार ने भूमि अधिकरण को लेकर राज्य में कई बड़े कदम उठाई है। हरियाणा सरकार के इस बड़े फैसले के अनुसार अब सड़क और रेलवे के किनारों पर 2 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी भूमि का अधिकरण कर सकता है। हालांकि यह कानून पहले लागू नहीं था।
रेलवे और सड़क के दो किलोमीटर दूरी पर हो सकेगा भूमि का अधिकरण

दरअसल गुजरात सरकार ने हरियाणा सरकर के सामने भूमि का अधिकरण, पुनर्वास, पुनःस्थापन के साँसोधन का प्रस्ताव रखा था। जिसे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुआई ने पिछली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
लोगों के द्वारा अधिगृहीत जमीन के कारण सरकार को नई परियोजना को लाने में बहुत दिक्कत होती थी। और अधिगृहीत जमीनो के कारण कई परियोजना बीच में ही रुकी हुई थी। इसलिए सरकार को इस नियम को लागू करने की जरूरत पड़ी। इस योजना के तहत रेलवे लाइन व सड़क के किनारों पर 2 किलोमीटर तक भी का अधिकरण किया जा सकता है।
किराये पर देने के लिए फ्लैट तैयार किये जाएंगे
इस समय राज्य में हाउसिंग सोसायटी और मल्टीप्लेक्स फ्लैट की खूब बिक्री को रही थीं। लेकिन अब सरकार ने छात्रों, वर्कर्स, श्रमिकों, नागरिकों के लिए रहने का बंदोबस्त भी कर रही है। इसलिए सड़क व रेलवे के किनारों पर 2 किलोमीटर फ्लैट बनाए जाएंगे। और बाकी सरकार की अन्य परियोजनाओ भी बनाया जाएगा।