• March 30, 2023
BH NUMBER PLATE
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नई दिल्ली :– BH NUMBER PLATE यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आप का ट्रांसफर एक राज्य से दूसरे राज्य में होता रहता है, तो आपके लिए बीएच नंबर प्लेट लेना काफी फायदेमंद रहता है.

  • यदि आप BH Number Plate नहीं लेते, तो आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
  • एक राज्य में खरीदे गए वाहनों को दूसरे राज्य में चलाने के लिए कई प्रकार परमिशन की आवश्यकता होती है.
  • जिस वजह से लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं.
  • BH Number Plate उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जिनका ट्रांसफर अक्सर होता रहता है.
BH NUMBER PLATE
BH NUMBER PLATE

इन क्षेत्रों के लोग ले सकते हैं BH Number Plate

  • आवेदक कर्ता केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी होना चाहिए या सेना व रक्षा बलों के कर्मचारी
  • इसके अलावा बीएचईएल, ओएनजीसी और बीएसएनएल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने वाले कर्मचारी
  • ऐसी निजी क्षेत्र की कंपनी या संगठन के कर्मचारी, जिनके कम से कम 4 राज्यों या यूनियन टेरिटरी में दफ्तर हो
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BH Number Plate के नियम 

  • बीएच नंबर प्लेट का नंबर केवल नए निजी और Non-Transport वाहनों के लिए ही उपलब्ध है.
  • पुराने वाहनों और कमर्शियल इस्तेमाल के वाहनों पर BH Number Plate की सुविधा नहीं है.
  • इसमें सबसे आगे BH अंकित होता है जिसका अर्थ है Bharat .
  • इसके बाद वाहन का 4 अंकों वाला Registration नंबर अंकित किया जाता है
  • और अंत में वाहन की श्रेणी अंकित की जाती है.

इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को अपना आधिकारिक पहचान पत्र अपने डीलर के समक्ष बस प्रस्तुत करना होता है और उसके अलावा निजी सेक्टर में कार्य करने वाले लोगों को इसकी पात्रता के लिए फॉर्म 60 भरकर अपने डीलर को Tax जमा करवाना होता है, इसके बाद ही वाहन का डीलर BH Series Number के लिए आवेदक कर्त्ता इस नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकता है.

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हर 2 साल में जमा करवाना होता है रोड टैक्स- BH NUMBER PLATE

  • वैसे तो साधारण नंबर प्लेट की कोई भी नई गाड़ी खरीदने पर 15 वर्ष का रोड टैक्स एकमुश्त अदा करना होता है, जो कि वाहन की लंबाई और इंजन की क्षमता और उसके प्रकार पर निर्भर करता है.
  • वही BH सीरीज नंबर प्लेट लेने पर आने वाले 2 वर्षों का ही रोड टैक्स जमा करवाना होता है.
  • जो हर 2 वर्ष की अवधि पर फिर से जमा करवाना होता है.
  • बीएच सीरीज की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर रोड टैक्स वाहन की कुल कीमत से जीएसटी हटाकर कैलकुलेट किया जाता है.
  • इसका मतलब यह है कि यदि आपको वाहन पर अच्छा डिस्काउंट मिला है,
  • आपको उस पर रोड Tax भी कम ही देना होगा.
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आपको बता दे की Petrol पर चलने वाली 10 लाख रूपये की कार पर 8%, 10 से 20 लाख की कार पर 10 % और 20 लाख से ज्यादा की कार पर 12% रोड टैक्स लगता है. इस आर्टिकल पर अपने विचार कमेंट करे.

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newshutrewari@gmail.com

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