
रुपया सहकारी बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुणे स्थित रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द करते हुए कहा है कि अगर रुपया सहकारी बैंक को कारोबार करने की इजाजत दी गई तो इससे आम जनता को नुकसान ही होगा क्योकि बैंक की आर्थिक हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। यह आदेश 22 सितम्बर 2022 से लागु होगा , इसके बाद बैंक किसी तरह का कोई भी कारोबार नहीं कर पायेगा। आरबीआई को रुपया सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने का आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिया गया था।

रुपया सहकारी बैंक के खाताधारको का क्या होगा ?
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस बैंक की बुरी आर्थिक हालत के चलते अपने जमाकर्ताओं के पैसे लौटने में भी असमर्थ है, जिन लोगो का अकाउंट रुपया सहकारी बैंक में है उनको अब ज्यादा से ज्यादा पांच लाख तक ही रूपये मिलेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा की बैंक के पास पूंजी समाप्त हो चुकी है जिसके कारण बैंक का लाइसेंस रद्द करना पड़ा और 22 सितम्बर के बाद बैंक किसी भी तरह का लेन देन नहीं कर पायेगा।
जिन भी जमाकर्ता के इस बैंक में 5 लाख से ज्यादा पैसे जमा है उनको नुकसान उठाना पड़ेगा क्योकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने जानकारी देते हुए कहा है की जमाकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रूपये ही मिलेंगे।