
अब तक हरियाणा राज्य में प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे के पैरेंट से हर साल अपने मन-मुताबिक फीस वसूलती थी। लेकिन हरियाणा सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद अब प्राइवेट स्कूल वाले अपने मन-मुताबिक फीस को नहीं ले सकते है।
आइए Haryana School Fees Formula के बारें में जानते है।
Haryana School New Fees Rule
हरियाणा सरकार ने एक नया फॉर्मूला लागू किया है। इस फार्मूला को सभी प्राइवेट स्कूल वाले फॉलो करेंगे। सरकार शिक्षा मे संसोधन करते हुए प्राइवेट स्कूल को कंज्यूमर प्राइस इन्डेक्स (CPI) के साथ लिंक कर दिया यही।
पिछले कुछ सालों से प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के पैरेंट से मनमानी फीस वसूली जा रही थी। इसलिए पैरेंट की काफी शिकायत थी।
इसलिए हरियाणा सरकार ने इस कदम को उठाया है सभी प्राइवेट स्कूलों को CPI से लिंक कर दिया है। बता दें कि यह नियम उत्तर प्रदेश में पहले से ही लागू है।
इससे अब प्राइवेट स्कूल वाले साल में केवल 5% से 10% ही फीस को बढ़ा सकते है। अगर कोई प्राइवेट स्कूल 10% से ज्यादा सालाना फीस बढ़ाता है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
यह Haryana School Fees उन्ही प्राइवेट स्कूल पर लागू होगा। जहां पर एक स्टूडेंट का सालाना फीस 1 लाख रुपये है।
वहीं जिन प्राइवेट स्कूल के बच्चों को फीस 12000 से 15000 तक है तो उन लोगों के ऊपर यह रूल लागू नहीं होगा।