हरियाणा में बढ़ा 7 जून तक lockdown, सरकार का नया नियम लागू इस तरह खुलेंगी दुकानें…

हरियाणा न्यूज़ : अभी-अभी हरियाणा सरकार ने पूरे हरियाणा में 7 जून तक lockdown को बढ़ा दिया है। हालांकि की तीन मई से साप्ताहिक lockdown चल रहा था। धीरे-धीरे lockdown बढ़ता रहा। और इस समय हरियाणा में lockdown को 7 जून तक बढ़ा दिया गया है।

जबकि पिछले साप्ताहिक lockdown के मुकाबले इस लॉकडाउन में कुछ ढील दी गयी है। ऐसा नही है कि इस ढील का आप लोग फायदा उठाएं। भले ही हमे पहले के मुकाबले में थोड़ी ढील दी गयी हो लेकिन हमें कोविद के पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। हमेशा मास्क और सेनेटाइजर का उपयोग करें।

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इस लॉकडाउन में क्या-क्या ढील दी गयी है?

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा की इस लॉकडाउन में अब दुकानदार सुबह 9 बजे से 3 बजे तक दुकान खोल सकते है और जबकि वही पहले लोगो को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही दुकान खोल सकते है।

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अब दुकानदार सम – विषम का नियम फॉलो करना होगा। मतलब की हर मार्किट की दुकानें को दो भागों में बांट दिया जाएगा। और सम तिथि (जो संख्या 2 से भाग देने पर विभाजित हो जाये) पर आधी दुकानें खुलेंगी और बाकी आधी दुकानें विषम तिथि (जो संख्या 2 से भाग देने पर विभाजित न हो) पर खुलेंगी।

रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा सख्त नाईट कर्फ्यू। लेकिन अभी तक शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है। और लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा।

इन नियमों को सख्ती से करना होगा पालन

● किसी भी शादी समारोह में केवल 15 लोगो को जाने की अनुमति दी गयी है। लेकिन अभी भी दूल्हे को बारात ले जाने की अनुमति नही दी गयी है। केवल मंदिर या कोर्ट के ही मदद से शादी करना होगा।

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● अंतिम संस्कार में केवल 11 लोग ही हो सकेंगे सामिल।

● रोडवेज बसों में केवल 50 परसेंट ही बैठ सकेंगे। बिना थर्मल स्क्रीनिंग के पैसेंजर को बैठने की नही दी जाएगी।

● सभी स्कूल 15 जून तक रहेंगे बन्द।

● सभी लोगो को मास्क लाना, और कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है।

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