Haryana Lockdown News: हरियाणा सरकार ने तमाम तरह की रियायतों के साथ ही राज्य में लाकडाउन की अवधि अब 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान आइटीआइ और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की अनुमति प्रदान की है। प्रदेश सरकार ने दोहराया कि कोविड से बचाव के नियमों का अनुपालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
तीसरी लहर आने के साथ ही कोविड के नियमों का पालन करना हर किसी के हित में है। हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन जी ने रविवार 11 जुलाई शाम को आदेश जारी कर महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लाकडाउन की अवधि 19 जुलाई को सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिए जाने की सुचना साँझा की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जितनी भी रियायतें दी जा रही हैं, उनमें कोविड से बचाव के नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है।
हरियाणा सरकार ने शादियों में बारात लाने और ले जाने की भी अनुमति प्रदान कर दी गई है। किसी भी विवाह समारोह और अंतिम संस्कार क्रिया में अब 100 तक लोग हाजिर होने तक छुट प्रदान की गई। पहले यह छुट सिर्फ 50 लोगों तक की थी। खुले में अब 100 के बजाय 200 लोग भी इकट्ठा हो सकेंगे।
राज्य सराकर ने प्रदेश के सभी स्पा सेंटर सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक खोलने की छुट प्रदान कर की, जबकि सिनेमाघर में भी छुट की 50 फीसद सिटो की उपस्थिति के साथ चालू हो सकेंगे। प्रदेश सरकार ने स्वीमिंग पूल, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी अब खोलने की छुट प्रदान की है, लेकिन इन सभी में कोविड के नियमों का अनुपालन जरूरी है।
हरियाणा राज्य सरकार कालेज पहले ही खोलने की अनुमति दे चुकी है। अब राज्य की सभी आइटीआइ भी खोली जा सकेंगी। हरियाणा राज्य के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से कहा कि अभी कोविड का खतरा टला नहीं है और कोविड से बचाव के लिए नियमों का अनुपालन करने में सभी की भलाई है। बिना मास्क लोगों के चालान काटने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं।