
एक मॉडल महिला दिल्ली एक सालून में अपने बात कटवाने के लिए गई। उस सैलून पर मॉडल महिला के बाल गलत तरीके से काटे गए और हेर ट्रीट्मेंट भी गलत दिया गया। जिसके बाद वह महिला राष्ट्रीय ऊपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (NCDRC) में इस बात की शिकायत की। NCDRC ने उस सैलून पर गलत तरीके से बाल काटने के जुर्म में 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। और इस रकम को चुकाने के लिए उस सैलून वाले को 2 महीने का मौका दिया गया है।
गलत तरीके से बाल काटने पर लगा 2 करोड़ का जुर्माना
दरअसल यह घटना 2018 की है। दिल्ली के आइटीसी मौर्य होटल में बने सैलून में एक मॉडल महिला अपने बालों के ट्रीट्मेंट कराने के लिए गई। महिला एक हेयर मोडेल थी। वह अब तक कई हेयर मॉडलिंग कर चुकी है।
उस महिला का आरोप था कि वह हेयर ट्रीट्मेंट के लिए आइटीसी मौर्य होटल के सैलून में गई और। उसने सैलून में सामने के बाल फिक्स करने को कही और पीछे से बाल को 4 इंच छोटा करने के लिए बोली। लेकिन सैलून वालों ने उस महिला के सारे बाल काट दिए बस 4 इंच बाल छोड़ दिए।
और उस महिला का आरोप है कि उस सैलून में हेयर ट्रीट्मेंट भी गलत तरीके से दिया गया था। उस सैलूम में मिले हेयर ट्रीट्मेंट की वजह से उस मॉडल महिला के बालों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा था।
उस मॉडल महिला ने अपनी शिकायत लेकर NCDRC के दफ्तर का दरवाजा खटकटाया। और उस महिला ने उस सैलून वालों से 3 करोड़ रुपये की मांग की।
NCDRC ने उस सैलून वाले पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और इस रकम को चुकाने के लिए 2 महीने का मौका दिया।