
जैसा की आप सभी जानते है कि सरकार देश के किसानों के लिए तरह-तरह की योजनाओं को जारी करती रहती है ताकि उनकी आय को दोगुना किया जा सके। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर ही पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है। इस योजना के किसान नागरिकों को कम ब्याज पर लोन दिया जाता है। यदि आप भी इस योजना का लाभ पाना चाहते है तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल के जरिये ऑनलाइन माध्यम से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
जाने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में
पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Pashu Kisan Credit Card Yojana) के अंतर्गत किसान नागरिकों को मछली पालन, बकरी, गाय, भैंस, मुर्गी पालन आदि हेतु लोन प्रदान किया जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया गया है। इस योजना को शुरू करने का उदेश्य पशु पालन को बड़े पैमाने में बढ़ावा देना है ताकि किसान पशुपालन को बढ़ावा दे सके और सभी उनसे प्रेरित हो सके।
पशु किसान क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले लाभ
जिन किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड होगा वह बिना किसी गारंटी के 7% की ब्याज पर 1.60 लाख रुपये का पशुधन लोन प्राप्त कर सकते है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालकों को योजना के तहत 3% ब्याज में छूट दी जाती है। जिन भी किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जायेगा वह किसान पशु किसान क्रेडिट कार्ड को बैंक में डेबिट कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकते है। क्रेडिट कार्ड के तहत पशुपालकों को भैंस हेतु 60249 रुपये और गाय हेतु 40783 रुपये का लोन दिया जायेगा।
पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत मिलेगा इतने रुपये का लोन
बता दे, जो भी किसान या पशुपालक पशु खरीदना चाहता है उन्हें सरकार की तरफ से 3 लाख तक का लोन प्रदान किया जाता है लेकिन यह लोन पशु पर निर्भर करता है कि आवेदक कौन सा पशु खरीदना चाहते है। यदि आप 1.6 लाख रुपये का लोन लेते है तो आपको ये लोन बिना किसी गारंटी दे दिया जायेगा इसी के साथ यदि आप 1.6 लाख से ऊपर तक की राशि का लोन लेते है तो आपको 4% के ब्याज दर पर लोन दिया जायेगा।
जाने कौन बनवा सकते है पशु किसान क्रेडिट कार्ड
हरियाणा राज्य के कोई भी किसान या पशुपालक या अन्य नागरिक भी पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है। आवेदक के पास पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जरुरी होना चाहिए। इसी के साथ जिन किसान या पशुपाकों के पास पशु बीमा प्रमाणपत्र (Animal Insurance Certificate) होगा वह इसके लिए आवेदन करने के पात्र समझे जायेंगे।