• May 28, 2023
agar company salary na de to kya kare
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कोई भी व्यक्ति बड़ी उम्मीदों के साथ किसी कंपनी में नौकरी शुरू करता है. नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह से हम अपने घर-परिवार का गुजारा चलाने के साथ-साथ उसी में से कुछ पैसे भविष्य के लिए संभालकर रखते हैं. लेकिन कई बार हमें सुनने या देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी से खुश नहीं है और उसे दफ्तर में किसी तरह से परेशान किया जा रहा है. इसके अलावा कई बार हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई कंपनी किसी व्यक्ति को बिना किसी जायज तरीके से नौकरी से निकाल देती है. अगर आप अपनी कंपनी के किसी भी रवैये से परेशान हैं तो आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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बर्खास्तगी, छंटनी और किसी प्रकार से सेवा समाप्ति को लेकर की जा सकती है शिकायत

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भारत सरकार का श्रम मंत्रालय इस तरह के मामलों को काफी गंभीरता से लेता है. यदि कोई व्यक्ति अपनी कंपनी के बर्ताव से परेशान है तो वह इसके खिलाफ श्रम मंत्रालय के समाधान पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है. इस तरह के मामलों को लेकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का कहना है कि यदि कोई भी कामगार अपनी बर्खास्तगी, छंटनी और किसी प्रकार से सेवा समाप्ति के मामले में समझौता अधिकारी के सामने अपने मामले को उठा सकता है.

समाधान पोर्टल पर जाकर दर्ज की जा सकती है शिकायत

When your Company Fired you

अगर आप किसी कंपनी में काम करते थे, जहां से आपको बर्खास्त, छंटनी या किसी भी अन्य तरीके से सेवा समाप्ति का आदेश दिया गया है, जिसे लेकर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप श्रम मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल samadhan.labour.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इसे लेकर अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर जानकारी साझा की है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपने ट्वीट करते हुए लिखा है, ”अगर आपको अपने नियोक्ता (कंपनी) से कोई शिकायत या परेशानी है तो समाधान पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते है.”

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