
हरियाणा रोडवेज की 2012 में हुई चालक भर्ती की प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को अब नौकरी मिलेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह परिवहन विभाग में साल 2012 में विज्ञापित ड्राइवरों के पदों की भर्ती में रिक्त पड़े पदों पर प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को नियुक्ति दे। कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया कि इन ड्राइवरों की वरिष्ठता भर्ती के विज्ञापन की तिथि से मानी जाएगी लेकिन इस दौरान का उनका कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा।
हाई कोर्ट ने दिया आदेश, दस साल की वरिष्ठता का लाभ मिलेगा
हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा ने यह आदेश सुभाष चंद्र व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस मामले में याची पक्ष के वकील शिवम मलिक ने बेंच को बताया कि हरियाणा सरकार परिवहन विभाग में 26 दिसंंबर, 2012 को ड्राइवर के 1513 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। परीक्षा के बाद सरकार की तरफ से 16 जनवरी 2014 को इस भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया गया।
याची पक्ष ने बताया कि सभी याचिकाकर्ता को प्रतीक्षा सूची में रखा गया। मलिक के अनुसार परिणाम घोषित होने के बाद चयन सूची के उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के बाद जो पद रिक्त रह जाते हैं, विभाग एक साल के बाद उन पदों को प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों से भरा जाता है।
मलिक के अनुसार, इस मामले में प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों ने एक तय समय के बाद सरकार को एक मांग पत्र देकर रिक्त पड़े पदों पर प्रतीक्षा सूची के अनुसार नियुक्ति देने का आग्रह किया। लेकिन, सरकार ने उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद साल 2015 में उन्होने इस विषय को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका का निपटारा करते हुए सरकार को उनके दावे पर विचार करने का आदेश दिया था। लेकिन सरकार ने उनके दावे को खारिज कर दिया। इसके बाद उनको दोबारा हाई कोर्ट की शरण में आना पड़ा।
विज्ञापन तिथि से मानी जाएगी नियुक्ति, हालांकि इस अवधि का नहीं मिलेगा कोई वित्तीय लाभ
याची की तरफ से सूचना के अधिकार का हवाला देकर बताया गया कि विभिन्न जिलों में कुल 453 पद रिक्त रह गए लेकिन फिर भी सरकार उनको प्रतीक्षा सूची के अनुसार नियुक्ति नहीं दे रही। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी याची को अगर योग्य है तो उनको नियुक्ति दे। अगर सरकार के पास कोई पद रिक्त नहीं है तो रिक्त होने पर उनको नियुक्ति देगी व इन सभी की वरिष्ठता भर्ती के विज्ञापन की तारीख से मानी जाएगी।