

कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया है कि हरियाणा सरकार ने एक नया योजना लाई है। इस डॉ. बी. आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लभी सभी अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के लोग इस योजना का लाभ ले सकते है।
अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा मकान की मरम्मत के लिए सभी बीपीएल परिवार वालों को लाभ मिलेगा। पहले इस योजना के तरह मकान का नवीनीकरण व मरम्मत के लिए प्रत्येक परिवार को 50 हजार रुपये मिल रहे थे। लेकिन अब इसके रुपये को बढ़ाकर 80 हजार कर दिए गए है।
ये डॉक्युमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
इस योजना का लाभ आप तभी ले सकते है। जब आप एक अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति से बिलॉंग करते है। और इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका मकान 10 साल व उससे अधिक पुराना होना चाहिए।
और आपके मकान की मरम्मत की जरूरत होगी। तभी आपको यह 80 हजार रुपये मिलेंगे। इसके लिए आप उसी जगह के रहने वाले होने चाहिए।
और साथ कि आपका बीपीएल रैशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डीटेल, घर की फोटो, बिजली का बिल, पानी का बिल, मोबाईल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, इत्यादि डॉक्युमेंट्स की जरूर पड़ेगी।
इस तरह से फॉर्म भरें
सबसे पहले आप आप अपने मोबाईल में किसी भी ब्राउजर को खोलिए और इस http://haryanascbc.gov.in/application-forms वेबसाईट पर जाइए।
और भी फॉर्म को डाउनलोड करके भरिए। उससे साथ सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स को लेकर अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाइए। और फॉर्म को जमा कर दीजिए। ध्यान रहे कि अपने हर जगह सही जानकारी भरें हो।